छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से मिली Aamir Khan को राहत, एक्टर के खिलाफ केस चलाने की याचिका खारिज

नई दिल्ली। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आमिर खान ( Aamir khan ) को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिल गई है। आमिर के खिलाफ दायर हुई क्रिमिनल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल, 2015 में एक्टर ने असहिष्णुता को लेकर विवादित बयान दिया था। आमिर खान ने कहा था कि देश में असहिष्णुता का दायरा बढ़ता जा रहा है। उनकी पत्नी किरण राव ( Kiran Rao ) उनसे कहती हैं कि भारत में वह रहना सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें देश छोड़कर चले जाना चाहिए। एक्टर के इस बयान के बाद से चारों तरफ उनकी काफी आलोचना भी हुई थी।

यह भी पढ़ें- एक्ट्रेस Ankita Lokhande की मस्तीभरी वीडियोज देख भड़के लोग, पूछा- इतनी जल्दी सुशांत को भूल गईं?

Aamir Khan

एक्टर द्वारा दिए गए इस विवादित बयान के बाद उनके खिलाफ रायपुर के रहने वाले एक शख्स दीपक दीवान ने केस दर्ज किया था। यह केस निचली अदालत में फाइल किया गया था। जिसके बाद निचली अदालत ने यह केस खारिज कर दिया था। जिसके बाद दीपक दीवान ने ही छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर पहले सुनवाई की जिसके बाद अब उसे खारिज कर दिया गया। खबरों की मानें तो जस्टिस संजय अग्रवाल ने सुनाई करते हुए कहा है कि इस मामले में अभिनेता के खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता है।

Aamir Khan

अभिनेता आमिर खान के वकील डीके ग्वालरे ने भी अपना पक्ष रखा था। जिसमें उन्होंने कहा था कि मजिस्ट्रेट ने तर्क संगत और विधि अनुरूप ही फैसला दिया है। उन्होंने बताया कि जिन धाराओं का उल्लेख किया गया है। वह केंद्र व राज्य शासन की जांच का विषय है और उनका क्षेत्राधिकार है। इसमें किसी निजी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।



https://ift.tt/368LpLT

https://ift.tt/3maoiGx

No comments